PF Full Form In Hindi नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका। आज के इस लेख में हम PF क्या होता हैं? और आख़िर PF का फुल फॉर्म क्या होता हैं? (Full Form Of PF In Hindi) आज हम इस लेख में जानेंगे तो आप इस लेख को पुरा पढ़े ताकी आपको हर प्रकार की जानकारी अच्छे से समझ में आ सकें।
पीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? PF Full Form In Hindi
इस योजना के तहत PF योजना को EPF कहा जाता है जो कर्मचारियों को Retirement के बाद या सेवा छोड़ने के बाद मिलता है। मृत कर्मचारियों के मामले में उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को Fund में योगदान करना होगा। आज PF का क्या मतलब है? PF की पात्रता क्या है? लाभ, PF को कैसे निकालें? हम इस लेख में सारी जानकारी जानेंगे तो आप इस लेख को आखिरी तक पढ़े ताकि आपको हर जानकारी अच्छे से समझ में आए।
PF Ka Hindi Full Form | पीएफ का हिंदी में फुल फॉर्म
PF का English फुल फॉर्म “प्रोविडेंट Fund” होता है। पीएफ का हिंदी फुल फॉर्म “Provided Fund” होता है।
PF क्या है? PF Kya Hai
EPF कर्मचारियों के बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लागू की गई एक कल्याणकारी योजना है। यह एक वैधानिक लाभ है जो कर्मचारियों को Retirement के बाद या सेवा छोड़ने के बाद मिलता है। मृत कर्मचारियों के मामले में उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा।
Employees Provident Fund Scheme (EPF योजना) के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को फंड में योगदान करना होता है। राशि पर अर्जित ब्याज सदस्य के भविष्य निधि खाते (पीएफ खाते) में जमा किया जाता है और कुछ शर्तों को पूरा करने पर Retirement या रोजगार से बाहर निकलने के समय कर्मचारी को उपलब्ध होता है।
पीएफ का सदस्य बनने की पात्रता (Eligibility to become a member of PF)
PF सदस्यता के लिए Name Registration अनिवार्य है:
प्रतिष्ठान के किसी भी कार्य के लिए श्रमिक, शारीरिक या अन्यथा नियोजित कोई भी व्यक्ति।
कोई भी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट द्वारा नियोजित है या Apprentice के रूप में नियोजित है लेकिन Apprentice Act, 1961 के तहत प्रशिक्षु नहीं है।
किसी प्रतिष्ठान के स्थायी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, जिसकी आय रुपये से अधिक है। से कम या बराबर है अधिनियम की धारा 17 के तहत बाहर रखे गए और छूट प्राप्त कर्मचारियों के अलावा 15,000 प्रति माह दिए जाते हैं।
PF के फायदे (Benefits Of PF)
- अधिनियम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी निम्नलिखित लाभों के लिए पात्र हैं।
- Employee Advance या Withdrawal* ले सकते हैं।
- मृत सदस्य की पीएफ राशि नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारियों को देय होती है।
- Employer न केवल PF में योगदान देता है बल्कि कर्मचारी की Pension के लिए आवश्यक योगदान भी करता है जिसका उपयोग कर्मचारी Retirement के बाद कर सकता है।
- सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में एकमुश्त लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को EDLI Scheme के तहत उचित बीमा कराया जाता है।
- Income Tax Act के तहत EEE (exempt, exempt, exempt) कर लाभ कर्मचारियों को Tax-Free Returns सक्षम बनाता है।
- कर्मचारियों को उनकी Savings पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त Income के रूप में विशेष लाभ मिलता है।
- Provident Fund Scheme का कोई भी सदस्य यदि एक Establishment से दूसरे प्रतिष्ठान में रोजगार बदलता है तो वह PF Account को स्थानांतरित कर सकता है।
EPF खाते से विड्रॉल (Withdrawal from EPF account)
कोई कर्मचारी 58 वर्ष पूरे होने पर या Retirement के समय EPF खाते से पूर्ण निपटान के लिए दावा कर सकता है या यदि कोई कर्मचारी 2 महीने या उससे अधिक समय तक या इस अवधि के दौरान बेरोजगार रहता है तो पूर्ण निपटान में पैसा निकाला जा सकता है।
यदि Retirement की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में मृत्यु हो जाती है, तो इस मामले में नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी संचित धन को वापस लेने के हकदार हैं।
EPF से आंशिक निकासी शैक्षिक अवसरों, चिकित्सा उपचार, गृह ऋण पुनर्भुगतान, विवाह, भूमि/घर/फ्लैट की खरीद, प्रतिष्ठान/कारखाने के बंद होने, प्राकृतिक आपदाओं, Retirement से एक वर्ष पहले और बेरोजगारी के लिए उपलब्ध है। एक माह से अधिक समय तक.
योजनाओं के प्रकार (Type Of Schemes)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952-कर्मचारी भविष्य निधि योजना की स्थापना कर्मचारियों या कर्मचारियों के एक वर्ग या मृत्यु के मामले में उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को Retirement के बाद लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियम के तहत की गई थी। यह अधिनियम किस पर लागू होता है।
employee pension scheme, 1995- कर्मचारी पेंशन योजना इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग के कर्मचारियों को पेंशन, Retirement Pension या स्थायी कुल Disability Pension प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, जिस पर यह Act लागू होता है; और ऐसे कर्मचारियों के लाभार्थियों को Payable Widow या Widower Pension, बच्चों की पेंशन या अनाथ पेंशन।
Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976- कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा योजना (EDLI Scheme) इस अधिनियम के तहत उन प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के वर्गों के कर्मचारियों को बीमा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, जिन पर अधिनियम लागू होता है। सेवा के दौरान मृत्यु की घटना.
पीएफ अंशदान के बारे में महत्वपूर्ण बातें:
12% नियोक्ता योगदान में 67% EPF और 8.33% ईपीएस शामिल है
20 या 20 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों/शुद्ध संपत्ति (वित्तीय वर्ष के अंत में) से अधिक या उसके बराबर घाटे वाले संगठनों/औद्योगिक और आर्थिक बोर्ड द्वारा बीमार घोषित संगठनों के लिए पुनर्गठन के लिए 10% EPF शेयर हैं।
नियोक्ता द्वारा किए गए कुल योगदान का 33% कर्मचारी पेंशन योजना में और 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि में वितरित किया जाता है।
- सभी योगदान EPF पासबुक में अपडेट किए जाते हैं।
- कर्मचारियों को दिया जाने वाला योगदान पूरी तरह से कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है।
- उपरोक्त योगदान के अलावा, ईडीएलआई के लिए अतिरिक्त 5% का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाना है।
- ईडीएलआई और EPF के लिए क्रमशः 1% और 0.01% की दर से कुछ प्रशासन लागत नियोक्ता द्वारा वहन की जाती है।
- इसका मतलब यह है कि Employer को इस योजना के लिए वेतन का कुल 13.61% योगदान देना होगा।
FAQ
पीएफ क्या है?
पीएफ एक कल्याणकारी योजना लागू है। यह एक वैधानिक लाभ है जो कर्मचारियों को Retirement के बाद या सेवा छोड़ने के बाद मिलता है। मृत कर्मचारियों के मामले में, उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF योजना) के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को फंड में योगदान करना होता है। राशि पर अर्जित ब्याज सदस्य के भविष्य निधि खाते (पीएफ खाते) में जमा किया जाता है।
पीएफ के क्या फायदे हैं?
अधिनियम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी निम्नलिखित लाभों के लिए पात्र हैं। कर्मचारी अग्रिम या निकासी ले सकते हैं, मृत सदस्य की पीएफ राशि नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारियों को देय है। नियोक्ता न केवल पीएफ में योगदान देता है, बल्कि कर्मचारी की पेंशन के लिए आवश्यक योगदान भी करता है जिसका उपयोग Retirement के बाद कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है।
पीएफ और EPF में क्या अंतर है?
पीएफ का मतलब भविष्य निधि है जबकि EPF का मतलब कर्मचारी भविष्य निधि है।